भाग-1, अध्याय-1, प्रारंभिक (Preliminary)
धारा 1- संक्षिप्त नाम लागू होना और प्रारंभ संक्षिप्त नाम- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है।
सरल भाषा में:
इस कानून का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 है।
यह पूरे भारत में लागू होगा (जैसा सरकार तय करे) और सरकार द्वारा तय की गई तारीख से लागू होगा।
उदाहरण:
मान लीजिए सरकार 1 जनवरी 2024 को अधिसूचना जारी करती है कि यह अधिनियम लागू हो गया, तो उसी दिन से यह कानून देशभर में लागू माना जाएगा।
लागू– यह किसी न्यायालय में सभी न्यायिक कार्यवाहियों को लागू होता है. जिसमें सेना न्यायालय भी शामिल है।
अपवाद– यह अधिनियम इन पर लागू नहीं होगा-
1) किसी न्यायालय या अधिकारी के सामने पेश किए गए शपथ-पत्रों पर।
2) किसी मध्यस्थ के सामने कार्यवाहियों पर।
सरल भाषा में:
यह कानून सभी न्यायालयों और उनके सामने होने वाली न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगा।
इसमें सेना के न्यायालय (Court Martial) भी शामिल हैं।
लेकिन यह कुछ मामलों में लागू नहीं होगा:
✓शपथ-पत्र (Affidavit) पर आधारित कार्यवाही
✓मध्यस्थ (Mediator) के सामने चलने वाली कार्यवाही
उदाहरण:
✓अगर किसी केस का ट्रायल सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में हो रहा है, तो यह कानून वहां लागू होगा।
✓अगर सेना का कोर्ट मार्शल किसी सैनिक पर चल रहा है, तब भी यह कानून लागू होगा।
✓लेकिन अगर किसी अधिकारी के सामने सिर्फ एक शपथ-पत्र दाखिल हो रहा है (जैसे पासपोर्ट के लिए), तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा।
✓अगर कोई मामला कोर्ट के बाहर मध्यस्थ (Mediator) के जरिए सुलझाया जा रहा है, तो वहां यह लागू नहीं होगा।
साधारण शब्दों में यह अधिनियम शपथ-पत्रों पर लागू नहीं होता क्योंकि शपथ करने वाले का कथन साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लिया जा सकता जब तक कि वह खुद न्यायालय में पेश होकर उन तथ्यों की गवाही न दे दे जो उसने शपथपत्र में कहे हैं।
केस- म्युनिसिपल कारपोरेशन ऑफ दिल्ली वनाम जगत्राथ अशोक कुमार (1987)- इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माध्यस्थम की कार्यवाहियों के बारे में कहा कि यह अधिनियम माध्यस्थम कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता।
प्रारंभ– उस तारीख को जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तय करे।
सरल भाषा में:
यह कानून उस दिन से लागू होगा, जो दिन केंद्र सरकार राजपत्र (Gazette) में अधिसूचना के जरिए तय करेगी।
उदाहरण:
अगर केंद्र सरकार 15 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन जारी करके कहती है कि यह कानून लागू हो गया, तो 15 अगस्त से यह पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा।