The Bharatiya Nyaya Sanhita(BNS 2023) Law Of Crimes

भारतीय न्याय संहिता में तैयारी और प्रयत्न के प्रमुख सिध्दांत ? तैयारी व प्रयत्न में अन्तर

तैयारी और प्रयत्न के बीच अंतर के स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किये गए हैं जो निम्न है- 1) सन्निकटता का सिद्धांत (Proximity Theory)- इस सिद्धांत के अनुसार अगर अपराधी लगभग सभी महत्वपूर्ण कार्यवाहियां पूरी कर चुका है लेकिन जिस परिणाम की आकांक्षा थी और जो अपराध का जरूरी तत्व है वह परिणाम […]

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Abetment under Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 – Section 45-60 Explained?

दुष्प्रेरण (Abetment) भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 45-60 तक दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 45– किसी बात का दुष्प्रेरण– वह व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है जो- पहला– किसी बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। दूसरा– किसी बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या ज्यादा

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Private defence under Bharatiya Nyaya Sanhita Section (34-44)

प्राइवेट प्रतिरक्षा (Private Defence) प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 34-44 तक दिए गए हैं। धारा 34 के अनुसार के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। केस- राजेश कुमार बनाम धर्मवीर (1997)- इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि

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Mistake of Fact Excusable but Mistake of Law is Non-excusable

तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नही(Mistake of fact excusable but mistake of law is non-excusable) धारा 14 के अनुसार कोई बात अपराध नही है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या तथ्य के भूल के कारण ना कि विधि भूल

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भारतीय न्याय संहिता में साधारण अपवाद धारा (14-44)

भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 3 अनेक प्रतिरक्षाओं से संबंधित है, जिनके आधार पर कोई अभियुक्त संहिता में बचाव ले सकता है। यह अध्याय धारा 14-44 तक दिया गया है जो अन्य धाराओं में दिए गए अपराध की परिभाषाओं को नियंत्रित करता है। इस अध्याय में दो तरह की प्रतिरक्षाएं (Defences) दी गई हैं- 1)

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भारतीय न्याय संहिता में मृत्युदंड, मृत्युदंड की प्रक्रिया, पक्ष-विपक्ष के तर्क, क्षमा याचना, भारत के संदर्भ में?

मृत्युदण्ड (Capital Punishment) भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 के अनुसार छह प्रकार के दण्ड दिए गए है- मृत्युदंड।आजीवन कारावास।कारावास- सादा या कठोर ।संपत्ति की जब्ती।जुर्माना।सामुदायिक सेवा। मृत्युदंड को अंग्रेजी में कैपिटल पनिशमेंट (Capital Punishment) कहते हैं। मृत्युदंड विश्व में अपराधी को दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72

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दण्डों के विषय में भारतीय न्याय संहिता की अध्याय-2 ,धारा-(4-13)

दण्डों के विषय में (Of punishments):- धारा 4- दण्ड- अपराधी इस संहिता में इन दण्डों से दण्डित किया जा सकता है-पहला- मृत्यु,दूसरा- आजीवन कारावासतीसरा- कारावास, जो दो प्रकार का है,कठिन- कठोर श्रम के साथसादाचौथा- सम्पत्ति की जब्तीपांचवां – जुर्मानाछठा- सामुदायिक सेवा। धारा 5- दण्डादेश का लघुकरण– समुचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना किसी दण्ड

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Theories of Punishment under Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

Theories of Punishment:- In criminal law, the following theories are prevalent to clarify the purpose of punishment: 1) Retributive Theory2) Expiatory Theory3) Deterrent Theory4) Preventive Theory5) Reformative Theory Retributive Theory:- This theory is based on the principle of revenge. It originated from the ancient notion of retaliation against the offender. Punishment under this theory satisfies

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Section 3(5) BNS Explained: Common Intention और Joint Liability

सामान्य आशय (Common intention) धारा 3 की उपधारा (5) के अनुसार जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए इस तरह दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। धारा

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भारतीय न्याय संहिता में साधारण स्पष्टीकरण

साधारण स्पष्टीकरण (General Explanations) भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 की उपधाराओं में साधारण स्पष्टीकरण के संबंध में प्रावधान किये गए है- उपधारा (1) इस संहिता में अपराध की हर परिभाषा, हर दाण्डिक उपबन्ध और हर दृष्टान्त, “साधारण अपवाद” के अध्याय में दिए गए अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा,

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